स्विट्ज़रलैंड वीज़ा
Signin Soft की स्थापना जुलाई 2015 में उद्यमियों के साथ-साथ छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसाय मालिकों की सहायता करने के उद्देश्य से की गई थी।
मूल पासपोर्ट, जिसकी वैधता कम से कम तीन महीने हो, और वीज़ा स्टैम्प के लिए उसमें कम से कम दो पेज दोनों तरफ़ से खाली होने चाहिए।
निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
- आवेदक द्वारा पहले प्राप्त किए गए वीज़ा की कॉपी।
- पासपोर्ट के पहले और आख़िरी पेज की कॉपी।
- यात्रा इतिहास दर्शाने वाले पुराने पासपोर्ट की कॉपी भी संलग्न करनी होगी।
- 10 वर्ष से अधिक पहले जारी किए गए पासपोर्ट दूतावास द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
- दूतावास हाथ से लिखे पासपोर्ट स्वीकार नहीं करेगा।
यदि आवेदक विवाहित है और जीवनसाथी के साथ यात्रा कर रहा है, तो निम्नलिखित दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे:
- जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट पर दर्ज होना चाहिए, या संबंधित राज्य के विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाणपत्र की मूल प्रति और कॉपी, जिसे संबंधित राज्य के गृह मंत्रालय द्वारा विधिवत सत्यापित (लीगलाइज़) किया गया हो।
- वीज़ा आवेदन फ़ॉर्म आवेदक द्वारा विधिवत भरा जाना चाहिए और कॉलम 37 तथा मुख्य कॉलम पर हस्ताक्षर होने चाहिए।
- डिक्लेरेशन और ऑथराइज़ेशन फ़ॉर्म भी विधिवत भरकर, हस्ताक्षर करके आवेदन के साथ जमा करना होगा।
- कृपया ध्यान दें: वीज़ा फ़ॉर्म में आवेदक का मोबाइल नंबर अवश्य लिखा होना चाहिए, क्योंकि वीज़ा प्रक्रिया के दौरान दूतावास या कॉन्सुलेट किसी भी समय आवेदक से संपर्क कर सकता है।
- आवेदक को मैट या सेमी-मैट फ़िनिश वाली दो हालिया पासपोर्ट-साइज़ फ़ोटो जमा करनी होंगी, जिनमें चेहरा 60%-80% हिस्से में हो, पृष्ठभूमि सफ़ेद हो और कोई बॉर्डर न हो (साइज़: 35mm x 45mm)
- कृपया ध्यान दें: फ़ोटो 3 महीने से अधिक पुरानी न हो, स्कैन की हुई/स्टेपल की हुई न हो और किसी पिछले वीज़ा में उपयोग न की गई हो।
- आवेदक को बिज़नेस लेटरहेड पर एक कवरिंग लेटर जमा करना होगा, जिसमें उसका नाम, पद, पासपोर्ट नंबर, यात्रा का उद्देश्य और अवधि संक्षेप में स्पष्ट रूप से लिखी हो। यह पत्र अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा कंपनी की मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित होना चाहिए और इसे – The Consulate General of Switzerland, मुंबई को संबोधित किया जाना चाहिए।
कृपया ध्यान दें:
- आवेदक की होटल बुकिंग की तारीखें हवाई टिकट की तारीखों से मेल खानी चाहिए और यात्रा का अधिकतम समय स्विट्ज़रलैंड में बिताया जाना चाहिए।
- ट्रैवल इंश्योरेंस: ठहरने की पूरी अवधि (कम से कम 15 दिन) के लिए 30,000 यूरो का मूल मेडिकल इंश्योरेंस।
- आवेदक की वित्तीय स्थिति के प्रमाण के रूप में कॉन्सुलेट में निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करने होंगे:
- यदि आवेदक किसी कंपनी में कर्मचारी है:
- पिछले 2 वर्षों का व्यक्तिगत ITR
- पिछले तीन महीनों की सैलरी स्लिप
- पिछले 3 महीनों का कंपनी और व्यक्तिगत बैंक स्टेटमेंट
- क्रेडिट कार्ड की कॉपी/फ़ॉरेन एक्सचेंज एंडोर्समेंट/ट्रैवलर्स चेक
यूरोप की पहली बार यात्रा करने वालों के लिए:
- व्यक्तिगत इंटरव्यू
- 3 वर्षों का ITR
- बैंक की मुहर और हस्ताक्षर सहित पिछले 3 महीनों का मूल बैंक स्टेटमेंट
- व्यावसायिक पत्राचार
- योग्यता प्रमाणपत्र और सैलरी स्लिप
कृपया ध्यान दें:
- बैंक की मुहर और हस्ताक्षर सहित पिछले छह महीनों का मूल बैंक स्टेटमेंट।
- पिछले 3 वर्षों का ITR
- व्यवसाय/पेशे का प्रमाण
यदि आवेदक स्व-नियोजित है:
- कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफ़िकेट / सर्टिफ़िकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन / प्रोप्राइटरशिप का प्रमाण / पार्टनरशिप डीड
- कंपनी का संक्षिप्त प्रोफ़ाइल
- मेमोरेंडम एवं आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन (यदि आवेदक MD/डायरेक्टर है)
यदि आवेदक नौकरीपेशा है:
- नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC)
यदि आवेदक छात्र है:
- छुट्टी स्वीकृति पत्र, स्कूल ID कार्ड और यात्रा की तारीखों के उल्लेख सहित स्कूल से NOC
यदि आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का है, तो ये दस्तावेज़ भी जमा करने होंगे: यदि आवेदक अकेले यात्रा कर रहा है, तो माता-पिता दोनों द्वारा हस्ताक्षरित ऑथराइज़ेशन लेटर उनके पासपोर्ट सहित, या माता-पिता दोनों द्वारा हस्ताक्षरित नोटरीकृत हलफ़नामा आवश्यक है।
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